बापू की कुटिया कोलार रोड़, भोपाल की खाद्य अनुज्ञप्ति निलंबित की गई
कलेक्टर Avinash Lavania IAS के निर्देश पर जिला प्रशासन ने शुक्रवार को कार्यवाही करते हुए बापू की कुटिया का फूड लाइसेंस निलंबित कर दिया है। उन्होंने बताया कि भोपाल नगर स्थित खाद्य प्रतिष्ठान बापू की कुटिया, ए -272, सर्वधर्म कॉलोनी कोलार रोड द्वारा विकय किये गय भोजन में कीट तिलचट्टा पाये जाने की शिकायत मिलने के पश्चात् खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया। मौके पर किचिन एवं स्टोर में स्वच्छता एवं खाद्य पदार्थों के रख-रखाव में कमियां पायी गई है ।
कलेक्टर लवानिया के निर्देश पर निरीक्षण के दौरान पायी गई कमियों एवं शिकायत की गंभीरता को दृष्टिगत लोक स्वास्थ्य के हित में खाद्य सुरक्षा अभिहित अधिकारी संयुक्त कलेक्टर संजय श्रीवास्तव ने प्रतिष्ठान की खाद्य अनुज्ञप्ति क्रमांक 11417010000534 तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी है।
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति निलंबन अवधि के दौरान प्रतिष्ठान से खाद्य कारोबार का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा |