Kolar Road Tree Cutting Case: NGT ने सरकार और नगर निगम को दी मोहलत

भोपाल। कोलार रोड सिक्सलेन निर्माण के दौरान करीब 4,105 पेड़ों की कटाई के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की भोपाल स्थित सेंट्रल जोन बेंच में 17 सितंबर 2026 को सुनवाई हुई। NGT ने मध्यप्रदेश सरकार और भोपाल नगर निगम को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर 2026 को होगी।
याचिका में कोलार रोड क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के दौरान पेड़ों की कटाई को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई है। याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया है कि करीब 4,105 वृक्षों की कटाई वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2001 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए की गई।

17 सितंबर की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और भोपाल नगर निगम की ओर से अधिवक्ताओं ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। NGT ने अनुरोध स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 1 अक्टूबर तय की।

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