₹53,428 करोड़ की सामाजिक सहायता योजना मंजूर, दिव्यांग पेंशन के नियमों में बदलाव

social welfare 2026
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नई दिल्ली, 16 अक्टूबर। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने के लिए ₹53,428 करोड़ की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अक्टूबर 2026 को इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी। योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रहेगी।

सरकार के अनुसार, इस फैसले से देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 3.20 करोड़ लाभार्थियों को फायदा मिलेगा।

दिव्यांग पेंशन की पात्रता में बदलाव

योजना के तहत दिव्यांगजन पेंशन के लिए बेंचमार्क दिव्यांगता की पात्रता सीमा 80 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत करने की मंजूरी दी गई है। न्यूनतम आयु की शर्त भी हटाई जाएगी, जिससे पात्र दिव्यांगजन जन्म से ही योजना के दायरे में आ सकेंगे।

घोषणा के अनुसार, 0 से 79 वर्ष की आयु के लिए ₹375 और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लिए ₹625 की मासिक सहायता निर्धारित की गई है।

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पेंशन योजनाओं के नाम भी बदलेंगे

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का नया नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना होगा। इसके अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के नाम भी बदले जाएंगे।

वृद्धावस्था और विधवा पेंशन के साथ राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना मौजूदा व्यवस्था के अनुसार जारी रहेंगी। दिव्यांगजन पेंशन के नए पात्रता मानदंड और सहायता राशि को लागू करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तीन महीने के भीतर जारी किए जाने हैं।

सरकारी स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB), 14 अक्टूबर 2026।

आधिकारिक लिंक: https://www.pib.gov.in/PressReleasepage.aspx?PRID=2323264&lang=1&reg=48

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