भोपाल। कजलीखेड़ा थाना क्षेत्र में गश्त और चेकिंग के दौरान कथित तौर पर अभद्र एवं अमर्यादित व्यवहार करने के मामले में आरक्षक रवेन्द्र तोमर (आरक्षक क्रमांक 2114) को निलंबित कर दिया गया है।
पुलिस उपायुक्त, जोन-04 नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा 27 अगस्त 2026 को जारी आदेश के अनुसार, घटना 27 अगस्त को सुबह 4:42 बजे की है। रोज़नामचा सान्हा क्रमांक 55 के अनुसार आरक्षक रवेन्द्र तोमर, गश्त अधिकारी सउनि संतोष यादव, थाना कजलीखेड़ा तथा संभागीय गश्त अधिकारी उपनिरीक्षक जेपी मिश्रा और थाना कोलार रोड के साथ चेकिंग पर थे।
इस दौरान आरक्षक के अभद्र एवं अमर्यादित आचरण का वीडियो पुलिस को प्राप्त हुआ। वीडियो के अवलोकन के बाद पुलिस ने प्रथम दृष्टया उनके कृत्य को अनुशासनहीन, असभ्य एवं अशोभनीय आचरण की श्रेणी में माना।
आदेश में कहा गया है कि आरक्षक का कृत्य पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा-64 में उल्लेखित सेवा की सामान्य शर्तों के उल्लंघन की परिधि में आता है।
इसके चलते आरक्षक रवेन्द्र तोमर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रक्षित केंद्र, भोपाल में संबद्ध किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार वेतन-भत्तों की पात्रता रहेगी।
























